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निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत होगा दाखिला, 25 प्रतिशत सीट आरक्षित

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सुकमा। शिक्षा के अधिकार के धारा 12 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीट (गराबी रेखा के नीचे) परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ, दिव्यांग, एचआईव्ही पॉजीटिव तथा विपरीत लिंग के लोगों के लिए आरक्षित रखी गई है।

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जिसमें सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्रथम चरण में 17 मार्च 2022 से 15 मई 2022 तथा द्वितीय चरण में 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। जिला सुकमा अंतर्गत संचालित 17 निजी शालाओं में दाखिला की प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिए प्राचार्यों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दायित्व सौंपा गया है।

प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चों के माता-पिता व अभिभावक 17 मार्च 2022 से जन सेवा केन्द्र, इन्टरनेट कैफे, या किसी भी नागरिक सहयोगी संस्था, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, नोडल, प्राचार्य के माध्यम से http://eduportal.cg.nic.in/…/studentRegistration.aspx पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

गौरतलब है कि जिला सुकमा में अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रतिवर्ष छात्र-छात्राएं निजी शालाओं में अध्ययनरत है। जिनकी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् प्रवेश संबंधी जानकारी व मार्गदर्शन हेतु निजी शालाओं के प्राचार्यों व सहायक नोडल अधिकारियों से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

इस वर्ष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के एडमिशन के ऊपर अधिक जोर दिया जा रहा है। यदि आपके आस पास ऐसे परिवार है जो उपरोक्त दिये गए परिवारों में आते हो तो इस योजना की जानकारी देवें ताकि इस योजना का लाभ मिल सके।

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निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र या अभिभावक जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे बीपीएल सर्वे सूची या जाति प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र आदि आवेदन करने के पूर्व तैयार कर अपने पास रखें। अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा कार्यालय सुकमा में शाखा लिपिक से संपर्क किया जा सकता हैं।