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लखीमपुर खीरी मामला: आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

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दिल्‍ली। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी (UP NEWS) के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

इस मामले में अब 11 मार्च को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित करे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जब्त कर लिया है। दरअसल CJI एन वी रमना की बेंच को प्रशांत भूषण ने बताया था कि मिश्रा को जमानत मिलने के बाद अन्य आरोपी भी हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और ऐसे में इसे रोका जाना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई

इस मामले में किसानों के पीड़ित परिवार भी सुप्रीम कोर्ट (UP NEWS) पहुंचे। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई है। कार से कुचले गए मृतक किसानों के परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि परिवार के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में विफल रही है। आदेश के गुण-दोष पर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय मिश्रा के खिलाफ बड़े सबूतों पर विचार नहीं किया, क्योंकि उसके खिलाफ चार्जशीट रिकॉर्ड में नहीं लाई गई।