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चारा घोटाला : लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका

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रांची। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है।

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सोमवार को अदालत में सजा के बिंदु पर बहस के दौरान लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल और प्रभात कुमार ने अदालत से उन्हें कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि लालू की उम्र 75 साल हो गई है और उन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं। बीपी और शुगर हमेशा बढ़ा रहता है।

दूसरी तरफ सीबीआई के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने कहा कि इस मामले में इतने आरोपी और गवाहों को पेश करने की वजह से ट्रायल में देरी हुई है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर कि इतने बड़े घोटाले में आखिर दोषियों को कितनी सजा मिलती है। उन्होंने इस मामले में अधिकतम सजा देने की मांग की।

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गौरतलब है कि लालू यादव की सेहत की स्थिति को देखते हुए उन्हें ऑनलाइन पेश होने की अनुमति दी गयी थी। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाजरत हैं। वे रिम्स के पेइंग वार्ड से ही दोपहर 12 बजे कोर्ट में ऑनलाइन उपस्थित रहे। बीते मंगलवार यानी 15 फरवरी को मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव सहित अन्य को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सजा मुकर्रर करने के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी।