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आशीष मिश्रा की रिहाई पर बोलीं प्रियंका वाड्रा, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें यूपी सरकार

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लखीमपुर। लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की 129 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई है। इस बीच प्रियंका वाड्रा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का आग्रह किया है।

आपको बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी के रूप में नामित, मिश्रा को 4 महीने से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहने के बाद मंगलवार को रिहा (Lakhimpur Kheri violence) किया गया था। मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मिश्रा को परिणाम भुगतने होंगे क्योंकि मृतक के परिजनों के साथ-साथ प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना में उसकी भूमिका का पता लगाया था।

सरकार को मामले में मजबूत तर्क देना चाहिए

प्रियंका वाड्रा ने कहा की, “सरकार को उनके खिलाफ अपने मामले को अदालत के समक्ष और अधिक मजबूती से तर्क देना चाहिए था। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए। सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। सभी ने इसे देखा भी हैं। यह बात परिवार के सदस्य और प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। जब सरकार कहती है कि यह किसानों के पक्ष में है, तो उसे अपना मामला अदालत में ठीक से पेश करना चाहिए ताकि उसे जमानत न मिले।

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जमानत आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को पूरी तरह से देखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्राथमिकी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए आवेदक को फायरिंग की भूमिका सौंपी गई थी, लेकिन इस दौरान जांच में, किसी भी मृतक के शरीर पर या किसी घायल व्यक्ति के शरीर पर ऐसी कोई आग्नेयास्त्र की चोट नहीं पाई गई। इसके बाद, अभियोजन पक्ष (Lakhimpur Kheri violence) ने आरोप लगाया कि आवेदक ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए वाहन के चालक को उकसाया, हालांकि, चालक दो अन्य लोगों के साथ, जो वाहन में थे, प्रदर्शनकारियों द्वारा मारे गए थे। वहीं यह स्पष्ट है कि जांच के दौरान, आवेदक को नोटिस जारी किया गया था और वह जांच अधिकारी के सामने पेश हुआ था।”