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नए रोस्टर के हिसाब से होगी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (BILASPUR NEWS) में आज से तीन डिवीजन व 13 सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत यह व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। सोमवार से नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई प्रारंभ हो गई है।

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना के तहत चीफ जस्टिस एके गोस्वामी,जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस आरसीएस चंदेल अलग-अलग तीन डिवीजन बेंच में सुनवाई करेंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस एके गोस्वामी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की होगी। इसमें सभी रिट याचिका,रिट अपील,बंदी प्रत्यक्षीकरण,रिट अपील टैक्स से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।

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जस्टिस गौतम भादुड़ी (BILASPUR NEWS) व जस्टिस संजय अग्रवाल सभी प्रकार के सिविल मैटर,कमर्शियल के मामले जो डिवीजन बेंच में है, कंपनी अपील, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के फैसले की अपील से संबंधित प्रकरण की सुनवाई करेंगे। जस्टिस आरसीएस सामंत जस्टिस अरिवंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच में सभी आपराधिकरिण प्रकरणों की सुनवाई होगी।

13 सिंगल बेंच में भी होगी याचिकाओं की सुनवाई

चीफ जस्टिस एके गोस्वामी के सिंगल बेंच में आर्बिट्रेशन से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। जस्टिस जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत से संबंधित याचिका, क्रिमिनल रिट याचिका व सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।

जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में 2016 से लंबित रिट याचिका व वर्ष 2006 से संंबंधित रिट याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। जस्टिस पी सैम कोशी के सिंगल बेंच में सभी रिट याचिकाओं की सुनवाई होगी। जस्टिस संजय अग्रवाल के सिंगल बेंच मंे वर्ष 2013 से लंबित द्वितीय अपील,वर्ष 2013 से लंबित प्रथम अपील,सभी प्रकार के सिविल प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच में चीफ जस्टिस के कोर्ट से स्थानांतरित पुराने प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

जस्टिस रजनी दुबे (BILASPUR NEWS) के सिंगल बेंच में सभी प्रकार की अपील,ट्रांसफर याचिका सिविल व क्रिमिनल के प्रकरणों की सुनवाई होगी। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में वर्ष 2014 से लंबित द्वितीय अपील,वर्ष 2014 से लंबित प्रथम अपील व रिट याचिकाओं की सुनवाई होगी। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में वर्ष 2004 से वर्ष 2007 के बीच लंबित क्रिमिनल अपील की सुनवाई होगी। जस्टिस दीपक तिवारी के सिंगल बेंच में सीआरपीसी की धारा 439 के तहत सभी जमानत याचिका, स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई करेंगे।