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रायपुर में नाइट कर्फ्यू, दिखानी होगी निगेटिव रिपोर्ट…नहीं तो होंगे क्वारेंटाइन…

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रायपुर। राजधानी रायपुर में प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के साथ जिला प्रशासन की हुई बैठक के बाद रायपुर कलेक्टर ने कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत पूरे शहर में धारा 144 धारा, एपिडेमिक एक्ट को लागू कर दिया गया है।

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इसके अलावा रायपुर शहर में रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। रायपुर कलेक्टर ने कुल 17 बिंदुओं पर यह आदेश जारी किया है।

जिसमें दूसरे राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले का कोरोना के RTPCR टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। इस टेस्ट में आने वाले यात्री की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, जिसके बाद ही उन्हें शहर के भीतर प्रवेश दिया जाएगा।

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वहीं कलेक्टर ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं होगी तो बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर उनकी टेस्टिंग की जाएगी और रिपोर्ट आने तक यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारेंटाइन रहना पड़ेगा।

पढ़िए रायपुर कलेक्टर का पूरा आदेश…