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बड़ी ख़बर : निलंबित ADG जी.पी. सिंह को SC से झटका, कभी भी हो सकते है गिरफ़्तार

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रायपुर। सूबे के कई आला ओहदों में काम कर चुके निलंबित ADG जी.पी. सिंह को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। एससी ने सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामलें की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने की। जिसमें जीपी सिंह की तरफ से कोर्ट में दलील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट यूआर ललीत पहुंचे थे।

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उनके साथ एकवोकेट की टीम में बांसुरी स्वराज भी शमिल थी, बांसुरी दिवंगत भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोर्ट में मुकुल रोहतगी पहुंचे थे।

याचिका खारिज होने के बाद अब उनके पास सरेंडर करने के आलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। दरअसल जीपी सिंह ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक और जांच पर स्टे नहीं मिलने से उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

गौरतलब है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एडीजीपी सिंह और उनके संबंधियों के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस छापे में जेपी सिंह और उनके संबंधियों से तकरीबन ₹10 करोड़ रुपए की अनुपात ही संपत्ति मिलने की बात एंटी करप्शन ब्यूरो के आला अफसरों ने कही थी। जिसके बाद से निलंबित एडीजी सिंह की खोजबीन की जा रही थी।

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इधर एसीबी की कार्रवाई के बाद निलंबित आईपीएस अफसर जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का भी मामला राजधानी के कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया था। इस छापेमारी के दौरान एसीबी को जीपी सिंह के निवास पर एक डायरी मिली थी। जिसमें तमाम लेनदेन का जिक्र था। वही इस डायरी में सरकार को गिराने की साजिश की भी पुष्टि एसीबी अफसरों ने की थी, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने जीपी सिंह पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।