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BHAIYAJI BREAKING: PSC की मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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रायपुर। 18 अक्टूबर से आयोजित होने वाली पीएससी (PSC) मुख्य परीक्षा पर हाई कोर्ट के रोक लगा दी है। वर्तमान में याचिकाओं पर सुनवाई जारी होने व परीक्षा तिथि तक सुनवाई जारी रहने पर याचिकाकर्ता के हित को ध्यान मे रखते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ ने आगामी आदेश तक मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता उदयन दुबे, राकेश यादव, ज्योती सोनी, आदी ने अधिवक्ता पी आचार्य, रोहित शर्मा, अरिजित तिवारी, टि के झा, सुशोभित मिश्रा, टी के तिवारी, कौशल यादव आदी अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका लगाई है।

17 -20 जून के बीच होनी थी परीक्षा

आपको बता दे कि पूर्व में पीएससी (PSC) की मुख्य परीक्षा 17 जून में 20 जून के बीच होनी थी। कोरोना संक्रमण के चलते इसे टाल दिया गया था। इसके बाद पिछले सप्ताह ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा (पीएससी) की लिखित परीक्षा 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए राज्य के पांच मुख्यालयों में अंतिम स्तर पर तैयारियां जारी थीं। पिछले वर्ष मार्च में  परीक्षा ली गई थी। परीक्षा आयोजन को लेकर कोविड गाइड लाइन के अनुरूप नियम तैयार किए गए थे, लेकिन एन वक्त पर हाईकोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी है।