रायपुर। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियमों को तोडना अब और महंगा पड़ेगा। इसके लिए सूबे की सरकार ने ट्रैफिक चालान में जुर्मानों की राशियां बढ़ा दी है।
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राशियां बढ़ाने के पीछे की वज़ह यातायात अफसर सड़क हादसों और उसमें हो रही मौतों के लिए एक अहम कदम बता रहे है। इसके साथ ही यातायात नियमों को तोड़ने पर भी प्रभावी रोक लगाने में ये फैसला कारगर साबित हो सकता है।
ट्रैफिक चालान में बढे जुर्मानों की कीमतों पर अगर नज़र डाली जाए तो इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता नहीं देने पर भी तगड़ा जुर्माना ठोकने का प्रावधान किया गया है। एंबुलेंस, फायर बिग्रेड की गाड़ियों को रास्ता नहीं देने की सूरत में अब पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीँ बगैर इंश्योरेंस के गाडी दौड़ाने पर 2,000 रुपये, बगैर रजिस्ट्रेशन के गाडी चलाने पर 3000/- रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
जल्द नई दरों से काटे जाएंगे चालान-ठाकुर
इधर रायपुर ट्रेफिक पुलिस के डीएसपी सतीश ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि “सरकार ने यातायात नियमों में सख्ती और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की रकम बढाई है।
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इसके लिए रायपुर यातायात विभाग के ई-चालान डिवाइस में बढ़े दरों को अपडेट करने के लिए NIC में भेज दिया गया है। अपडेट होने के बाद जल्द ही राजधानी रायपुर में भी शासन द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक चालान काटा जाएगा।
ट्रैफिक चालान में अब इतने रुपए
बगैर लाइसेंस : 1000
चालक नाबालिग होने पर : 1000
व्हीकल मॉडिफिकेशन : 5000
रश ड्राईविंग : 2000
PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर : 2000
ओवर स्पीड : 5000
बगैर रजिस्ट्रेशन : 3000
बगैर परमिट : 5000
ओवरलोडिंग : 10,000
सीट बेल्ट : 500
हेलमेट : 500
इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देने पर : 5000
हार्न बजाना : 1000
बगैर इंश्योरेंस : 2000
रेड लाइट जंप : 300
ड्राइविंग के समय मोबाइल का इस्तेमाल : 300
नो पार्किंग : 300