धमतरी। भारत सरकार, नई दिल्ली के गृह विभाग के सचिव अजय कुमार भल्ला ने छत्तीसगढ़ सहित नौ राज्यों के कलेक्टर्स (collectors) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली।
दोपहर 3.30 से आहूत इस वीसी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में दिए जाने वाले आवेदन (collectors) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। यह आवेदन नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लिया जाएगा।
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गृह विभाग के सचिव ने बैठक ली
छत्तीसगढ़ में नागरिकता प्रदाय करने लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन सचिव, गृह विभाग तथा जिला कलेक्टर रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार को किया गया है। रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार जिलों के अलावा अन्य जिलों के प्रकरण सचिव, गृह विभाग द्वारा निराकृत (collectors) किए जाएंग। इसके लिए सभी प्रकरणों को ऑनलाइन निस्तारित करने के निर्देश बैठक में दिए गए। इसके लिए अगले एक माह के भीतर नियमानुसार आवेदन लेकर कार्रवाई करने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। गौरतलब है कि जिन नौ राज्यों की भारत सरकार के गृह विभाग के सचिव ने बैठक ली। उनमें छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि शामिल थे। उक्त बैठक दोपहर साढ़े तीन बजे से एनआईसी के सभाकक्ष में आहूत थी। इसमें कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने भी हिस्सा लिया।