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हाईवे पर गैंगरेप की घटना की रिपोर्टिंग पर लगाई रोक

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लाहोर. पाकिस्तान की एक अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर मीडिया नियमन निकाय को, पिछले महीने राजमार्ग पर एक महिला के साथ हुई कथित सामूहिक बलात्कार (Rape) की घटना की, रिपोर्टिंग रोकने का निर्देश दिया है।

पाकिस्तानी मूल की एक फ्रांसीसी महिला के साथ पिछले महीने लाहौर-सियालकोट मार्ग पर उसके बच्चों के सामने दो व्यक्तियों ने दुष्कर्म (Rape) किया था। घटना के बाद पूरे देश में जनाक्रोश का माहौल पैदा हो गया था। पुलिस ने मामलें में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी आबिद माल्ही अभी फरार बताया जा रहा है।

आतंकवाद निरोधक अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमन प्राधिकरण को लाहौर पुलिस के अनुरोध पर इस कांड के बारे में किसी भी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। पुलिस (Rape) को कहना है, केस कवरेज के कारण वो मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। शुक्रवार को अदालत के आदेश के बाद प्राधिकरण ने टीवी चैनलों को इस मामले से जुड़ी सामग्री प्रसारित नहीं करने का निदेज़्श दिया।