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पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं: हाई कोर्ट

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से एक सर्कुलर जारी कर पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी थी। डीजीपी की ओर से सर्कुलर जारी किए जाने के बाद भी अयोध्या के एक थाने में तैनात सिपाही ने दाढ़ी रखी थी।

आदेश का पालन न करने पर सिपाही को निलंबित करते हुए पुलिस विभाग (DGP) की ओर से चार्जशीट जारी कर दी गई थी। सिपाही ने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दिया था। निलंबित सिपाही की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में अपने फैसले में कहा है कि पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यूपी पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया है।

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दखल देने से कर दिया इंकार

हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र में दखल देने से भी इनकार कर दिया। गौरतलब है कि यूपी पुलिस (DGP) ने दाढ़ी न रखने के आदेश की अवहेलना करने पर अयोध्या के खंडासा थाने में तैनात सिपाही मोहम्मद फरमान को निलंबित कर दिया था। यूपी पुलिस की तरफ से फरमान के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।