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विजय माल्या दिवालिया घोषित, कर्ज वसूलने माल्या की प्रापर्टी जब्त कर सकेगी भारतीय बैंक

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दिल्ली। ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को कारोबारी विजय माल्या (VIJAY MALYA) को दिवालिया घोषित करने का आदेश दे दिया है। अदालत के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंको के लिए एयरलाइन किंगफिशर के ऊपर बकाए कर्ज की वसूली करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने का रास्ता साफ हो गया है।

लंदन के हाईकोर्ट के चांसरी डिविजन के मुख्य दिवाला एवं कंपनी मामलों (आईसीसी) के न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कारोबारी विजय माल्या (VIJAY MALYA) को दिवालिया घोषित किया है। भारतीय बैंकों की पैरवरी कर रही लॉ फर्म ने भारतीय बैंकों के पक्ष में दिवालिया आदेश जारी करने को लेकर दलीलें रखीं थी।

जमानत पर माल्या

कारोबारी विजय माल्या (VIJAY MALYA)  फिलहाल ब्रिटेन में है और जमानत पर है। ऐसा समझा जाता है, कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े एक अलग मामले में देश में शरण देने के मुद्दे पर गोपनीय कानूनी कार्रवाई का समाधान होने तक वह जमानत पर रह सकते हैं। माल्या के वकील ने मामलें में स्थगन के साथ आदेश को स्थगित करने का आग्रह किया है। माल्या के वकील के आग्रह को अदालत ने अस्वीकार्य कर दिया है।