रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल व कॉलेज भौतिक रूप से खोला (SCHOOL-COLLAGE OPEN) जाएगा। संचालनालय ने इस संबंध में सोमवार की शाम को निर्देश जारी किए है। संचालनालय से जारी निर्देश के अनुसार स्कूल-कॉलेज खोलने के दौरान केंद्रीय कोविड गाइड लाइन का प्रबंधन करना होगा। स्कूल-कॉलेज में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनो मोड में क्लासों का संचालन होगा। स्कूल-कॉलेज प्रबंधक (SCHOOL-COLLAGE OPEN) दबाव बनाकर छात्रों को स्कूल नहीं बुला सकते है। जिन छात्रों में सर्दी-खांसी के लक्षण है, उन्हें स्कूल कॉलेज के परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी।
इस गाइड लाइन का करना होगा पालन
- कॉलेज- स्कूल खुलने (SCHOOL-COLLAGE OPEN) के बाद निजी स्कूल संचालको को केंद्र की गाइड लाइन से मिलते जुलते नियमों का पालन करना होगा।
- परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
- तैयारियां 2 अगस्त से पहले पूरी करनी होगी।
- संस्था में सेनिटाइजेशन प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा और हाथ साफ करने की उचित व्यवस्था करनी होगी।
- प्रवेश और बाहर निकलने के लिए एंट्री अलग-अलग करनी होगी।
- दो लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होना अनिवार्य होगा।
- अभिभावकों के लिखित इजाज़त के बाद ही छात्र परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
- क्लास में उपस्थिति को लेकर रियायत दी जाएगी।
- कॉलेज- स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को पूरी जानकारी देनी होगी।