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हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह व भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को मिली राहत, एफआईआर और विवेचना पर लगाई रोक

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रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टूल किट विवाद में भाजपा नेताओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एफआईआर और विवेचना पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है। जवाब आने के बाद मामले की सुनवाई होगी।

डॉ.रमन सिंह की ओर से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और अधिवक्ता महेश जेठमलानी, विवेक शर्मा, गैरी मुखोपाध्याय ने पैरवी की है। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ताओं ने कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। इस पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है।

जिसके बाद कोर्ट ने आवेदन पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। फिलहाल दोनों नेताओं को अंतरिम राहत दी गई है। फैसला जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच से आया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका भी लगाई है।

ज्ञात हो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है। साथ ही लिखा गया कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। ऐसी ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी की थी। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह व संबित पात्रा पर रायपुर के सिविल लाईन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।