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सड़क हादसे में मरने वाले के परिजनों को 5 लाख मुआवजा देगी सरकार

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दिल्ली. सड़क हादसे (road accident) में मरने वाले शख्स के आश्रित परिवार को अब कोर्ट में बिना चक्कर लगाए 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसमें बीमा कंपनी 3 माह के अंदर पीड़ित परिवार को घर जाकर 5 लाख का चेक देगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी। ये सब प्रक्रिया आसानी से हो सके इसलिए केंद्र सरकार आगामी नवंबर माह में अधिसूचना जारी कर सकती है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत लागू

मोटर वाहन संसोधन अधिनयिम 2020 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सड़क हादसे (road accident) में मृतक के आश्रितों (road accident) को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार अब केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 के तहत नियम लागू करेगी। इस नियम को लागू करने से पूर्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकारी व निजी बीमा कंपनियों और हितधारों के साथ बैठक करके तैयारी कर ली गई है। जिम्मेदारों की मानें तो कानून मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

मुआवजा लेने के बाद नहीं करेंगे केस दाखिल

विभागीय जानकारों की मानें तो वर्तमान में  मध्य वर्ग व निम्न मध्य वर्ग के 70 फीसदी पीड़ितों को 2.5 लाख से 3 लाख रुपये मिलते हैं। इस पैसों को लेने के लिए पीड़ित परिवार के सदस्यों को वर्षों तक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) का चक्कर लगाना पड़ता है।

अब मुआवजा राशि देने के लिए बीमा कंपनी को समय सीमा दी जाएगी। एक बार मुआवजा लेने के बाद पीड़ित परिवार एमएसीटी के केस दाखिल नहीं कर सकेंगे। बस-कार ऑपरेशन कंफेडरेशन ऑफ इंडिया एवं सीएमवीआर समिति (बीमा) के अध्यक्ष गुरमीत तनेजा ने बताया कि कोरोना के कारण नए नियम लागू होने में देरी हुई है, अन्यथा यह अधिसूचना अक्तूबर में लागू होनी थी।