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1 अप्रैल से शुरू होगा चुनावी बॉन्ड की बिक्री का दौर

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नई दिल्ली। चार राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों के मतदान के बीच ही बृहस्पतिवार से राजनीतिक चंदे के चुनावी बांड की बिक्री का 16वां दौर शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक अप्रैल से 10 अप्रैल तक चुनावी बांड की बिक्री शुरू करने की मंजूरी दे दी।

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वित्त मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च को कुछ शर्तों के साथ बांड की बिक्री को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानने की एनओसी दे दी थी।

आयोग ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी जनसभाओं में या मीडिया या चुनावी राज्यों की विधानसभाओं में चुनावी बांड को लेकर बयानबाजी नहीं करेगा। चुनावी बांड की बिक्री देशभर में भारतीय स्टेट बैंक की 29 चुनिंदा शाखाओं में ही की जाएगी।

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी बांड की बिक्री रोकने की याचिका खारिज कर दी थी।

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चुनावी चंदे की आड़ में काले धन के लेनदेन को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड शुरू किए गए थे। पहली बार 2018 में एक से 10 मार्च तक चुनावी बांड की बिक्री की गई थी।