रायपुर। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में नाइट कर्फ्यू के बाद राजधानी रायपुर में भी दुकानों के खुलने और बंद होने का समय बदला है। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है।
जारी आदेश के मुताबिक देर रात तक खुली दुकानों को अब रात 9, 10 और साढे 11 बजे तक समेटने का फैसला लिया गया है। जिसमें सभी सामान्य दुकानों को सुबह 6:00 बजे से लेकर रात के 9:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
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वहीं रेस्टोरेंट होटल और ढाबे में सुबह 8:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक व्यवसाय करने की अनुमति होगी। इस समय में डायनिंग फैसिलिटी यानी बिठाकर खाना खिलाने की अनुमति होटल रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को दी गई है।
इसके अलावा रात 11:30 बजे तक पार्सल, ऑनलाईन डिलीवरी और टेक-अवे की सुविधा होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक ग्राहकों को मुहैय्या करा सकते है।
रायपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दुकान को न्यूनतम 15 दिन के लिए सील किया जाएगा। वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी विधि पूर्वक की जाएगी।
ज़ारी आदेश में कहीं पर भी नाइट कर्फ्यू का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालाँकि शहर के अंदर पहले ही धारा 144 लागू की गई, लिहाज़ा पुलिस की मुस्तैदी भी अब शहर के अंदर और ज़्यादा बढ़ेगी।
रायपुर कलेक्टर द्वारा ज़ारी आदेश
रायपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में पेट्रोल पंप और दवा दुकान को अलग रखा गया है। यानी पेट्रोल पंप और दवा की दुकान नियमित रूप से पूर्वा अनुसार खुली रहेंगी। वहीं सभी दुकानदारों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के कड़ाई से पालन के लिए कहा गया है।
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सभी से यह कहा गया है कि दुकानों में उचित सोशल डिस्टेंस के साथ ही व्यवसाय करें, साथ ही ग्राहकों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। बगैर मास्क के आए ग्राहकों को पहले मास्क की बिक्री करें उसके बाद ही व्यवसाय करें।
Raipur district covid control guidelines and night curfew restrictions pic.twitter.com/U6vQ3o7f1n
— Dr Kamal Preet Singh (@KPSingh_IAS) March 30, 2021