खरगौन: न्यायालय ने दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन कार्यालय के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि नौ नवम्बर 2020 को महिला ने खरगौन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी
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कि वह एक होटल पर सुबह दस बजे से रात 12 बजे तक काम करती है। आठ नवम्बर को काम पर गई थी और घर पर उसकी दस वर्षीय बेटी अकेली थी। वह रात में घर पहुंची तब तक बच्ची सो गई थी। अगले दिन सुबह पड़ोस में रहने वाली महिला ने बताया कि मोहल्ले का रहने वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आया और दरवाजा लगा लिया।