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Contact tracing के लिए रायपुर कलेक्टर का फरमान, नहीं बताने वालों पर हो FIR

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रायपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच रायपुर कलेक्टर ने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग (Contact tracing) पर ज़ोर दिया है। उन्होंने पॉजिटिव आने वाले मरीज़ों से भी अपील की है कि वे पिछले दिनों मिलने – जुलने वाले प्राथमिक कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी अनिवार्य रुप से दें। जिससे कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके।

रायपुर कलेक्टर डॉ एस भरतीदासन ने कि “कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है कि करोना प्रभावित लोग पिछले दिनों में अपने किन- किन रिश्तेदारों,घर -परिवार के लोगों, ऑफिस, व्यापार, यार-दोस्तों से मिले है।

उनकी सूची अनिवार्य रूप से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग (Contact tracing) टीम को उपलब्ध करें। इससे उनके ऐसे आत्मीयजन, प्रियजनऔर अपने लोगों के बीच कोरोना वायरस को रोकने और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा करनें में सहायता मिलेगी।”

कलेक्टर ने अधिकारियो को यह भी निर्देशित किया है कि “ऐसे लोग जो जानबूझकर या लापरवाही से ऐसी जानकारी को नहीं देते हैं या छुपाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जरूरत पड़ने पर उनके विरुद्ध पुलिस में एफ आई आर भी दर्ज कराये।”

Contact tracing में बनाई जाती लिस्ट

गौरतलब है कि कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के न्यूनतम 15 प्राथमिक कॉन्टेक्ट लोगों की सूची बनाई जाती है। जिससे इन लोगों की भी जांच की जा सके और उनमें करोना पाए जाने पर उनका भी तत्काल ईलाज किया जा सकें।

कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना से बचाव और प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 प्रभावित सभी लोगों को अपने पिछले दिनो मे मिलने-जुलने वाले प्राथमिक कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी अनिवार्य रुप से देने का आग्रह किया है।