रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को लेकर जिला प्रशासन की पेशानी में बल पड़ने लगा है। बढ़ते मामलों के बाद रायपुर कलेक्टर ने “कोविड टास्क फोर्स” (Covid Task Force) की बैठक ली है।
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कलेक्टर डाॅ. एस भारतीदासन ने रायपुर जिले में कोरोना वायरस प्रकरणों की बढ़ती संख्या पर बचाव एवं रोकथाम के लिए योजनाबद्ध कार्य करने के निर्देश इस बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सभी इंन्सिडेट कमांडर फील्ड में जाकर कार्य करें, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी प्रभावी रूप से किया जाए।
कलेक्टर ने कहा कि यह देखा जा रहा है कि लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने ऐसे लोगों जिनके द्वारा कोविड के लिए जारी शासन-प्रशासन के नियमों और आदेशों का पालन नही किया जा रहा है, के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।
Covid Task Force की बैठक से की अपील
रायपुर कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने बैठक में कहा कि देश के अनेक राज्यों कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे है और पिछले वर्ष भी इसी समय कोरोना के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि हुई थी।
आगामी समय में भी प्रकरणों की संख्या बढ़ने की आशंका है, ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी कार्य योजना बनाकर समयसीमा में समुचित कार्रवाई करें। इधर डाॅ. एस भारतीदासन ने नागरिकों से अपील की वे अपनी ओर से कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें।
नहीं माने तो दर्ज़ होगी FIR-कलेक्टर
कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन “कोविड टास्क फोर्स” (Covid Task Force) की बैठक में कहा कि आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के सुसंगत प्रावधान सहपठित छत्तीसगढ़, एपिडेमिक डिसीजज कोविङ-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत विधियों के अधीन कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।