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बड़ी ख़बर : आज रात से Fastag अनिवार्य, नहीं होने पर देने होंगे दो गुने पैसे…

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नई दिल्ली। अगर आपकी गाड़ी में Fastag नहीं है और आप शहर से बाहर जा रहे तो पहले ये ख़बर पढ़ लीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाज़ा की सभी लेन को 15-16 फरवरी 2021 दरम्यानी रात से  “शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन” के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार, कोई भी वाहन जिसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है अथवा, जिस वाहन में वैध, कार्यात्मक फास्टैग नहीं है, उसे शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा।

एक बयान में सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और टोल प्लाज़ा के माध्यम से एक आसान और निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ मोटर वाहनों के एम एंड एन श्रेणियों में Fastag को फिट करने का आदेश दिया था।
फास्टैग ने गाड़ियों को दो श्रेणी एम और एन में बांटा है। जिसमें श्रेणी एम में यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों के साथ एक मोटर वाहन को रखा गया है।
वहीं श्रेणी एन के वाहनों में एक मोटर वाहन जिसमें सामान ले जाने के लिए कम से कम चार पहिए हैं और जो सामान के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं।

Fastag लगाने डेढ़ महीने की दी थी मोहलत

चार पहिया में वाहनों में फास्टैग लगाने की आखरी तारीख  परिवहन मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2020 तय की थी, जिसमें राहत देते हुए इसे 15 फ़रवरी 2021 तक का समय और दिया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया था। NHAI द्वारा दी गई ये मियाद भी आज ख़त्म हो रही है जिसके बाद आज रात 12 बजे से टोल प्लाजा में सभी लेन फास्टैग लेन में तब्दील कर दिए जाएंगे।