रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की तरफ से कई अहम विधेयक (Bill) लाए जाएंगे। इसके आलावा कुछ क़ानूनों में संशोधन विधेयक भी लाए जाएंगे।
इन विधेयकों (Bill) में शनिवार को सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दी गई। इसमें बंदी अधिनियम-1900 की धारा 31-क के उप नियम (एक) एवं (दो) में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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वही छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (राइट ऑफ़ वे) की नीति -2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन नियम-2020 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
Bill के साथ बजट और अभिभाषण भी अनुमोदित
भूपेश मंत्रीमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचम विधानसभा के दशम् सत्र माह फरवरी-मार्च 2021 हेतु माननीया राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
इसके साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2021-2022 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-2021 का विधानसभा में उपस्थापन बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।