बिलासपुर। सूबे के बहुचर्चित शराब घोटाला मामलें में जेल में बंद आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट से त्रिपाठी की जमानत मंज़ूर कर दी गई है।
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इस संबंध में बुधवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज गुरुवार को ज़मानत का आदेश जारी किया गया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर की है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था।
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अरुणपति त्रिपाठी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। जिसमें राहत नहीं मिली, तब हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई।