भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (CM SHIVRAAJ SINGH) ने प्रदेश में चीनी पटाखे की बिक्री एवं उनके उपयोग पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में गुरुवार को मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
सीएम चौहान (CM SHIVRAAJ SINGH) ने कहा कि ऐसा करने पर एक्सप्लोसिव एक्ट (विस्फोटक अधिनियम) की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए।
मिट्टी के दिए खरीदे
सीएम (CM SHIVRAAJ SINGH) ने कहा कि दीपावली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले। इस बैठक में मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतगज़्त अवैध पटाखों के भंडारण, वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें।