रायपुर। मनी लांड्रिंग और कोयला परिवहन में अवैध वसूली मामलें में आरोपी निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल का नया साल जेल में मानेगा। कोर्ट ने इन सभी को 13 जनवरी 2023 तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा दिया गया है।
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वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की 4 दिन की रिमांड पर ED को सौपा है। इसके साथ ही स्पेशल जज अजय राजपूत ने इस मामलें में न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपियों को अवधि खत्म होने पर न्यायालय में पेश करने से मना कर दिया है।
उन्होंने सभी आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाने के लिए निर्देश दिए। अति आवश्यक होने पर ही कोर्ट लाने के लिए ED को निर्देश दिए गए है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन में अवैध वसूली मामलें में चालान पेश कर दिया है। ED ने ये चालान स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया है। चालान में क्या कुछ ED की तरफ से कहा गया है फिलहाल इस पर जानकारी नहीं मिल पाई है।
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अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लांड्रिंग और कोल परिवहन में अवैध वसूली मामलें में सौम्या चौरसिया के खिलाफ चालान पेश नहीं किया है। निदेशालय ने निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल के खिलाफ ही चालान पेश किया है।