रायपुर। राज्य शासन ने शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन कार्ड के माध्यम से प्राप्त किए गए चावल, शक्कर, केरोसिन को कार्डधारक खुले बाजार में ना तो बेच सकेंगे और ना ही बाजार में कोई भी दुकानदार, चावल, शक्कर, केरोसिन खरीद सकेंगे।
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जो कार्ड धारक अथवा दुकानदार राशन सामग्री खरीदी-बिक्री करते हुए पकड़े जाएंगे उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नियंत्रण आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा 17 दिसम्बर 2021 को असाधारण राजपत्र क्रमांक 627 के माध्यम से संशोधन किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से हितग्राही और कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदाय राशन सामग्री को अहस्तांतरणीय कर दिया गया है।
नहीं बेच सकतें राशन सामग्री
इसका सीधा आशय है कि कोई भी राशन कार्डधारी अथवा कल्याणकारी संस्थाओं से अपने राशन कार्ड के माध्यम से, राशन दुकान से खरीदे चावल, शक्कर केरोसिन आदि का उपयोग स्वयं के लिए करेगा यदि कोई हितग्राही अथवा कल्याणकारी संस्था द्वारा अपने लिए प्राप्त राशन सामग्री को खुले बाजार में अधिक दर पर विक्रय करते हुए पाया जाता है तो कार्ड धारक का राशन कार्ड निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
खरीदी करने वाला भी अपराधी
जो दुकानदार राशन कार्ड धारकों के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान से दी गई राशन सामग्री को क्रय करेगा उनके विरुद्ध भी छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016,
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और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा तीन के तहत कार्यवाही की जाएगी जिसमें 7 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। इस संबंध में कलेक्टर रायपुर ने खाद्य विभाग के सभी निरीक्षकों को अपने प्रभार क्षेत्र में सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं।