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गांधी मैदान बम ब्लास्ट केस: 4 दोषियों को फांसी, 2 को उम्र कैद की सजा

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पटना। आठ साल पहले पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए सिलसिलेवार बम धमाके में दोषी पाए गए नौ आरोपियों को 1 नवंबर सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत ने सजा (PATNA BLAST) सुना दी है।

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एनआईए कोर्ट ने तीन आरोपियों को फांसी, दो आरोपियों को उम्रकैद और दो को 10 साल की सुनाई है। इसके अलावा एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले इस मामले में एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा कर दिया था। शेष सबको दोषी करार दिया गया है। इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई (PATNA BLAST)  हो चुकी है। मामलें में रायपुर के अजरहरुद्दीन और उमेर सिद्दीकी भी शामिल थे।

पांच आरोपी बोधगया ब्लास्ट में भी दोषी

गांधी मैदान ब्लाीस्टस केस में बेऊर जेल में बंद 10 में से पांच आरोपियों को बोधगया ब्लास्ट मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गांधी मैदान ब्लास्ट मामले (PATNA BLAST)  में सभी पक्षों की गवाही के बाद एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। यह संयोग ही है कि कोर्ट ने ब्लास्ट मामले में इंसाफ के लिए उसी तारीख को चुना जिस तारीख पर धमाके किए गए थे।

6 लोगों की मौत 89 लोग हुए थे घायल

27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट तब हुआ था। इस रैली को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने आए थे। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच एनआईए की टीम ने की है। इस कांड का मुख्य आरोपी व साजिशकर्ता हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत दस के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्ज शीट दायर की गई थी। सभी आरोपितों को बेउर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है।