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21 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, पेडिंग मामलों का होगा निराकरण

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रायपुर। अदालत में सालों से पेंडिंग मामले एक दिन में सुलझाए जाएंगे। इसके लिए रायपुर में लोक अदालत लगाई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितंबर 2024 को करने जा रहा है।

जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने इसे लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। नेशनल लोक अदालत में क्लेम संबंधी, परिवार के विवाद संबंधी, श्रम संबधी, बैंक संबंधी, चेक बाउन्स संबंधी, यातायात संबंधी, जलकर, बीएसएनएल. नगर निगम संबंधी, विद्युत संबंधी, धारा 138 एनआईए. संबंधी मामलों को लिया जाएगा।

तय किया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग के अधिकारी नेशनल लोक अदालत के दिन हितग्रहियों को शासन की योजनाओं का लाभ देंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने कहा है कि आम लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकते हैं।

ऐसे लोग जिनके केस जो सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय में लंबित है और वह सरल, तथा सुगम तरीके से राजीखुशी से अंतिम रूप से अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते है तो 21 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में अपने प्रकरण में नेशनल लोक अदालत सुलझा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रमेश कुमार चैहान ने कहा कि, राज्य का कोई भी नागरिक नेशनल लोक अदालत की अधिक जानकारी नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करके जानकारी ले सकता है ।

इस बार भी नेशनल लोक अदालत में पेंशन लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला रायपुर में किया जा रहा है। पेंशन बकाया, पेंशन वृद्धि के बकाया एवं पेंशन संबंधी उनके मामलों के संबंध में पेंशनधारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में संचालित पेंशन लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं।