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हाईकोर्ट ने तीसरी दफ़े खारिज़ की सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका तीसरी बार ख़ारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका पर फ़ैसला रिज़र्व रखा गया था।

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जस्टिस एन के व्यास ने फ़ैसले को सार्वजनिक करते हुए ज़मानत याचिका ख़ारिज किए जाने का फ़ैसला सार्वजनिक किया है। राज्य के उप महाधिवक्ता तथा ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय ने ज़मानत ख़ारिज किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की है।

हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की ओर से पेश ज़मानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का संदर्भ था जिसके तहत कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू एवं एक अन्य की ज़मानत याचिका मंज़ूर की गई थी।

याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था कि, आवेदिका के बच्चे छोटे हैं और प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लगना है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तथ्य भी रखा गया कि, क़रीब डेढ़ साल से वह जेल में है।

समीर और सूर्यकांत की सुनवाई

कोयला घोटाला मामले में जेल में निरुद्ध निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और ईडी के अनुसार कोल लेव्ही स्कैम के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी की ज़मानत आवेदन रायपुर कोर्ट में पेश है।आगामी 31 अगस्त को ईडी विशेष न्यायालय इन दोनों ज़मानत आवेदन पर फ़ैसला दे सकता है।