बिलासपुर। सूबे के न्यायधानी में व्यवसायिक भवनों में पार्किंग स्थलों का निजी और व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कैसा है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर भवन शाखा ने ऐसे 67 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने पार्किंग क्षेत्रों का अन्य उपयोग किया है। इन सभी को तीन दिनों के भीतर पार्किंग स्थल को खाली करने और उचित उपयोग सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बकौल निगम कमिश्नर शहर की सड़कों को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से निगम ने यह कदम उठाया है। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि कई व्यावसायिक भवनों में पार्किंग स्थलों का उपयोग गोदाम, दुकान और अन्य निजी कार्यों के लिए किया जा रहा है। कुछ भवन ऐसे भी पाए गए हैं जहां बिना पार्किंग के ही निर्माण कार्य किया गया है।
निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देशानुसार भवन शाखा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों, स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और नर्सिंग होम्स का सर्वे किया। इस दौरान उन संस्थानों को चिन्हित किया गया जो पार्किंग स्थलों का दुरुपयोग कर रहे थे या उन्हें बंद करके रखे हुए थे।
इन्हे थमाया गया है नोटिस
- व्यापार विहार रोड: शिला टॉवर (किशोर ग्वालानी), मित्तल फर्नीचर, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, साईं ट्रेडर्स।
- बस स्टैंड रोड और तेलीपारा: कोटक महिंद्रा बैंक, साईं कलेक्शन, बंजारा फर्नीचर, शारदा एंटरप्राइज़ेस।
- नेहरू चौक: भारत पेंट हाउस, राय प्लाज़ा।
- राजीव गांधी चौक: समाधान नर्सिंग होम, अरुण सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, सलूजा स्किन क्लीनिक।
- महाराणा प्रताप चौक: ड्रीम होंडा शो रूम, हीरो होंडा शो रूम, सूर्या हॉस्पिटल, राजा बैटरी दुकान।
- मुंगेली रोड: नारायणी हॉस्पिटल, सीएलसी प्लाज़ा, वंदना हॉस्पिटल, केनरा बैंक, कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट, एलिजा केक।