दिल्ली। देश के मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। मंत्रालय बिल का नया मसौदा तैयार करेगा। साथ ही सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से 24-25 जुलाई 2024 के बीच दी गईं ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी वापस करने को कहा है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा- हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (रेगुलेशन) बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए थे।
मिनिस्ट्री ने कहा कि अब सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। और ज्यादा विचार-विमर्श के बाद बिल का एक नया ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। मंत्रालय विधेयक के ड्राफ्ट पर हितधारकों के साथ सिलसिलेवार विचार-विमर्श कर रहा है।
नवंबर 2023 में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। इस पर पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 10 नवंबर 2023 थी। बिल का दूसरा ड्राफ्ट जुलाई 2024 में तैयार किया गया। ड्राफ्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए थे। कहा था कि संसद में रखे जाने से पहले ही ड्राफ्ट को कुछ चुनिंदा हितधारकों के बीच चुपके से लीक किया गया।