जगदलपुर। नशीली दवा की बिक्री के एक मामले में आरोपी निकेश जैन उर्फ निक्की ने अग्रमि जमानत के लिए हाईकोट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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बस्तर के सिटी कोतवाली में नशीली दवा की बिक्री को लेकर 11 अक्टूबर 2023 के तहत एक कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही में पुलिस ने पांच आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मामलें में एक आरोपी निकेश जैन उर्फ निक्की अब तक फ़रार चल रहा है। अब निकेश ने हाईकोर्ट पहुंचकर अग्रिम ज़मानत याचिका दाखिल की थी।
इस ज़मानत याचिका के मार्फ़त उसके वकील ने कोर्ट में ये ज़िरह के दौरान ये कहा कि घटना जिस दिन हुई उस दिन निकेश शहर में ही नहीं था। वही सरकार की तरफ से तैनात वकील ने इसका विरोध करते हुए ज़मानत नहीं देने की अपील की। अपराध की गंभीर प्रवित्ति और दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने दायर की गई ज़मानत याचिका को खारिज किया है।
राजनैतिक रसूख के चलते 9 महीने से फ़रार
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नशीली दवाई के मामलें में आरोपी निकेश जैन उर्फ निक्की राजनैतिक रसूख़ रखता है। इसलिए भी उसकी ग़िरफ़्तारी पुलिस ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। 9 महीने बीतने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं की है। जब की इस मामलें में अन्य 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।