रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली अब और महंगी हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया है। राज्य शासन द्वारा की गई राजस्व घाटे की आंशिक प्रतिपूर्ति को समायोजित करते हुए आयोग ने सभी उपभोक्ता श्रेणियों में औसत 8.35 प्रतिशत वृद्धि अनुमोदित की गई है।
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आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा और सदस्य प्रमोद कुमार गुप्ता ने एक पत्रकारवार्ता लेकर नई विद्युत दरों में हुई बढ़ोतरी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि “राज्य की विद्युत कंपनियों के विगत वर्षों के राजस्व घाटा तथा राजस्व आधिक्य पर विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता 26037 करोड़ रुपए के स्थान पर 24594 करोड़ रुपए मान्य किया गया है।
इसी तरह से वितरण कंपनी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित 33875 मिलियन यूनिट के स्थान पर 34091 मिलियन यूनिट मान्य किया गया है। इसी तरह वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत की अनुमानित बिक्री पर प्रचलित टैरिफ से अनुमानित 4420 करोड़ रुपए राजस्व घाटे के स्थान पर 2819 करोड़ रुपए को मान्य किया गया है।
8.35 प्रतिशत वृद्धि अनुमोदित
राज्य शासन ने वितरण कंपनी के सकल राजस्व घाटा को कम करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा करने का निर्णय लिया गया है फलस्वरूप वितरण कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रचलित दरों से 1819 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। राज्य वितरण कंपनी द्वारा दायर याचिका के विश्लेषण से राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु औसत 20.45 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित थी, परंतु राज्य शासन द्वारा की गई राजस्व घाटे की आंशिक प्रतिपूर्ति तथा आयोग द्वारा विचारोपरान्त सभी उपभोक्ता श्रेणियों में औसत 8.35 प्रतिशत वृद्धि अनुमोदित की गई है।
औसत विद्युत प्रदाय एवं बिलिंग दर
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए औसत विद्युत प्रदाय दर 6.92 प्रति यूनिट रुपए अनुमानित की गई है। आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में लिए गए निर्णयों एवं राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनी के घाटे की प्रतिपूर्ति के फलस्वरूप औसत विद्युत बिलिंग दर 6.92 पैसे रुपए अनुमानित है, जो कि वर्तमान प्रचलित दर से औसत 53 पैसे अधिक है। तदनुसार वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 8.35 प्रतिशत की वृद्धि अनुमोदित की गई है।
यूनिट दर यूनिट बढ़ेगा बिल
घरेलू बिजली की नई दरों में सबसे कम दर 3 रुपये 90 पैसा प्रति यूनिट है। यह दर 100 यूनिट तक की खपत के लिए है। वहीं प्रति यूनिट बिजली की अधिकतम दर 8 रुपये 10 पैसा है जो 601 यूनिट और उससे अधिक की खपत पर आएगा। नई दरों में 0 से 100 यूनिट तक प्रति यूनिट बिजली की दर 3 रुपये 90 पैसा तय की गई है। 101 से 200 यूनिट तक प्रति यूनिट दर 4 रुपये 10 पैसा हो गई है। 201 से 400 तक प्रति यूनिट 5 रुपये 50 पैसा देना पड़ेगा। 401 से 600 यूनिट तक 6 रुपये 50 पैसा देना पड़ेगा।