रायपुर। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर पालिक निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर कार्यवाही लगातार जारी है।
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आज नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता एवं नगर निगम जोन क्रमांक 8 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा नगर निगम जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 के तहत सरोना क्षेत्र में नाला के समीप लगभग आधा एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर प्लाट के लिए बनाई गयी डीपीसी को काटने की कार्यवाही की। साथ ही अज्ञात अवैध प्लाटिंगकर्ता द्वारा बनवाई गयी अवैध मुरुम रोड को जेसीबी मशीन की सहायता से काटकर उस क्षेत्र में मार्ग के आवागमन को बाधित किया गया। जोन 8 के कमिश्नर अरुण ध्रुव के नेतृत्व में ये कार्यवाही हुई है।
वहीं जोन 10 में जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल के नेतृत्व में टीम ने बाबू जगजीवनराम वार्ड क्रमांक 53 के देवपुरी कृष्णापुरी में कुर्सी फैक्ट्री के पीछे लगभग 6 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर तैयार मुरुम की सड़क को काटा गया। इधर जोन 1 नगर निवेश विभाग की टीम ने भी यतियतनलाल वार्ड नम्बर 4 के गोंदवारा में अनुग्रह सोसायटी के पास लगभग 3 एकड़ निजी भूमि पर बनाई गयी अवैध मुरुम रोड को काटकर आवागमन बंद किया है।
अवैध प्लाटिंग वालों पर होगी FIR
निगम अफसरों ने बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त के निर्देशानुसार शहर के सभी जोन में निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी जा रही है। आज जोन 1, जोन 8 एवं जोन 10 में बड़ी कार्यवाही हुई है।
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नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी सम्बंधित नगर निगम जोन के नगर निवेश विभाग को शीघ्र उपलब्ध करवाने कहा गया है। जानकारी मिलते ही राज्य शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।