spot_img

छत्तीसगढ़ में पहली बार अहाता पॉलिसी, अप्रैल में होगा टेंडर

HomeCHHATTISGARHछत्तीसगढ़ में पहली बार अहाता पॉलिसी, अप्रैल में होगा टेंडर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ाने के लिए अहाता पॉलिशी लाने की तैयारी कर रही है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश में शराब दुकान का अहाता चलाने के लिए टेंडर होगा। यह टेंडर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड टेंडर करेगी। इसमें लाइसेंस की राशि निर्धारित की जाएगी। जिसे भी टेंडर मिलेगा, उसे अहाता चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इससे सरकार को शराब के अलावा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

अहाता चलाने का लाइसेंस शुल्क होगा दो से तीन करोड़ के बीच

आबकारी अधिकारियों ने बताया कि अहाता चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। अभी जो पॉलिसी बनाई जा रही है, उसके तहत 2 से 3 करोड़ रुपए अहाता चलाने वाले को देना होगा। दुकान की सेलिंग जितनी होगी, उसके अनुसार प्रतिशत तय किया जाएगा। इसे 12 किस्तों में देना होगा। लाइसेंस एक साल के लिए दिया जाएगा। अहाता पॉलिसी लागू होने के बाद शराब दुकान के 100-150 मीटर की परिधि में कोई दूसरा व्यक्ति चखना सेंटर नहीं खोल सकेगा।

मेन रोड से हटाकर खोला जाएगा अहाता

जिसे भी लाइसेंस दिया जाएगा, उसे बैठने से लेकर खाने-पीने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। इसमें बारिश और ठंड को ध्यान रखकर सेटअप तैयार किया जाएगा। वहां एसी या कूलर लगाना होगा। दुकान के आसपास साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी अहाता संचालक की होगी। अहाता मेन रोड से हटकर ही खोला जाएगा, ताकि ट्रैफिक प्र​भावित न हो।