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शादी में 100 से ज्यादा अतिथि बुलाए, तो लगेगा जुर्माना

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कोटा। देश के साथ प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना का ग्राफ देखते हुए राजस्थान सरकार (RAJISTHAN SARKAAR) ने सख्ती शुरू कर दी है। देवउठनी एकादशी से शुरू होने वाले विवाह समारोह के लिए राजस्थान में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि शादी-समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हों। यदि कोई नियम तोड़ता है, तो उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाए।

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हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी

सीएम गहलोत (RAJISTHAN SARKAAR) ने कहा कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी बाजारों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि वहां हेल्थ प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालना हो। उन्होंने निर्देश दिए कि विवाह कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग नहीं जुटें। इसके लिए अधिकारी विवाह तिथि से पहले आयोजकों से समझाइश करें। आयोजकों द्वारा विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करने को अनिवार्य किया जाए। लोग ज्यादा जुटे तो पुलिस प्रशासन भी वीडियोग्राफ कराए।

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मास्क ना लगाने पर 500 रुपए जुर्माना

गहलोत सरकार (RAJISTHAN SARKAAR) ने मास्क ना लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए कर दी है। आपको बता दे कि बीते दिनों त्यौहारी सीजन, चुनाव, सर्दी के मौसम तथा विवाह आयोजनों के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साथ ही रिकवरी रेट के बेहतर होने तथा मृत्यु दर के नियंत्रित होने के कारण लोग मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल की पालना में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं। हमें ऐसी स्थिति को रोकना होगा।