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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मास्क अनिवार्य, सेनेटाइजर की भी व्यवस्था…लोवरकोर्ट को भी दिए निर्देश

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ज़ारी किया है। कोरोना के बढ़ते मामलें को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कोविड-19 गाइड लाइन के संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें हाईकोर्ट में मास्क पहनकर आने के लिए निर्देशित किया है।

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साथ ही कोर्ट परिसर में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातों को ध्यान में रखने के लिए निर्देशित किया गया है। ये निर्देश हाईकोर्ट के आलावा और लोअर कोर्ट के लिए भी दिए गए है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर चिंता जताई है।

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उन्होंने हाईकोर्ट में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। उनके निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी किया है। इसमें हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों सहित अन्य लोगों को सलाह दी है कि वे मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करने कहा गया है।