रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में New Year 2024 के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम हर हाल में 12 बजे तक ख़त्म हो जाने चाहिए। ये निर्देश उपायुक्त आबकारी ने ज़ारी किए है। इस बार रायपुर में नववर्ष के तमाम आयोजनों पर पुलिस और आबकारी विभाग की पैनी नजर है।
भैयाजी ये भी देखें : सिडनी में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेलेंगे डेविड वार्नर, कोच बोले-वह बेजोड़ है…
रायपुर जिले में स्थित सभी होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए उपायुक्त आबकारी विभाग जिला रायपुर ने आदेश जारी किए है। ज़ारी निर्देश में ये स्पष्ट कहा गया है कि लाइसेंस और अनुज्ञप्ति के मुताबिक ही New Year 2024 की पार्टियों में शराब परोसी जाएगी। वही होटल और रेस्टोरेंट के तमाम आयोजन 12 बजे तक ही होंगे।
भैयाजी ये भी देखें : हसदेव बचाने कांग्रेस ने बनाई कमेटी, आठ सदस्यीय समिति के अध्यक्ष…
जारी आदेश के मुताबिक रात 12 बजे के बाद होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट खुले पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर भी कड़ी कार्यवाही के निर्देश आबकारी विभाग की ओर से जारी किए गए है।