रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के तमाम कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारीयों ने सभी जिलों में 03 दिसंबर 2023 को शराब दुकानों को बंद करने के आदेश ज़ारी किए है।
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विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली मतगणना के दौरान संबंधित मतगणना क्षेत्र के सभी देशी मदिरा और विदेशी मदिरा दुकानें बंद रखी जाएंगी। इस दिन सम्पूर्ण दिवस शराब दुकानों को बंद रखने के लिये शुष्क अवधि / शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त आदेश का कड़ाई के पालन करने के लिए कहा गया है।