कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियों के संबंध में राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों एवं विधानसभा आम निर्वाचन के कार्यों एवं दायित्वों से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़़ के प्राप्त आदेश एवं दिशा-निर्देशों से अवगत कराया।
बैठक में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में, मतदान केन्द्र का भवन परिवर्तन, स्थल परिवर्तन और नाम परिवर्तन, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्ययों का मानक दर निर्धारण और चुनाव संचालन (संशोधन) नियम 2022 चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 90 का संशोधन चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में आवश्यक चर्चा हुई।
चुनाव संचालन (संशोधन) नियम 2022 चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 90 का संशोधन चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया कि विगत छ.ग.विधानसभा निर्वाचन में एक विधान सभा में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख थी जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्धि करते हुए 40 लाख कर दी गयी है। भारत का राजपत्र की प्रति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर ऋतुराज बिसेन, निर्वाचन सुपरवायजर संतोष चन्द्राकर एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
बैठक में बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 अन्तर्गत 02 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक फार्म लिया जाना था जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्धि करते हुए फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितम्बर 2023 निर्धारित की गई थी। उक्त अवधि के दौरान विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 71 पण्डरिया में कुल 20636 और विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा में कुल 26445 आवेदन प्राप्त हुए जिसका निराकरण करने की जानकारी दी गई। निराकरण उपरांत एकीकृत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/मान्यता प्राप्त राज्य दल को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।