रायपुर। निलंबित IAS रानू साहू को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने रानू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, इसके साथ ही उनकी न्यायिक रिमांड को भी 18 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने सुनाया है।
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गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 21 जुलाई को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी आवास पर छापा मारा था। करीब चौबीस घंटें की जांच के बाद ईडी ने 22 जुलाई 2023 की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 21 जुलाई से पहले रायगढ़ कलेक्टर रहते भी रानू साहू के बंगले सहित अन्य स्थानों पर ईडी ने छापा मारा था। ईडी रानू साहू के आईएएस पति जेपी मौर्या से भी पूछताछ कर चुकी है।