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दिव्यांगों को वाहन खरीदी पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट, आटोमोबाइल्स डीलरों को भेजा आदेश पत्र

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रायपुर। छत्तसीगढ़ के दिव्यांगों को अब वाहन खरीदी (RAIPUR NEWS) करने पर 10 फीसदी तक वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) छूट मिलेगी। उन्हें मात्र 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा।

यह दिव्यांगों के लिए विशेष तरह की निजी और कामर्शियल वाहन खरीदी करते समय मिलेगी, लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने के कारण पिछले तीन वर्ष से वे वाहन की पूरी कीमत अदा कर रहे थे। इसकी शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग ने सभी आटोमोबाइल्स डीलरों को केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति भेजा है, ताकि वाहन की खरीदी करने पर उन्हें नियमानुसार छूट की राशि मिल सके। वहीं छूट नहीं देने पर इसकी शिकायत वह जीएसटी और परिवहन विभाग से कर सकते हैं।

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देना होगा प्रमाण पत्र

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार (RAIPUR NEWS)  द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अस्थि रोगों से जुड़ी 40 फीसदी और उससे अधिक की विकलांगों को जीएसटी की छूट मिलेगी। इसके लिए शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्राप्त करना होगा। इसके साथ ही एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वाहन विशेष का इस्तेमाल दिव्यांगों के लिए होगा और खरीदी के बाद आगामी पांच वर्ष तक उसका विक्रय नहीं करेगा। पांच वर्ष बाद दोबारा वाहन खरीदी करने पर फिर छूट मिलेगी। नियमानुसार वाहन की बेस प्राइस आठ लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

दिव्यांगों को मिलेगी राहत

अधिकारियों ने बताया कि आटोमोबाइल डीलरों (RAIPUR NEWS)  को जीएसटी में किए गए नियमों का प्रपत्र मिलने पर वह नियमानुसार विकलांगों को छूट देंगे। साथ ही उनसे लिए जाने वाले टैक्स की जानकारी जीएसटी विभाग को भेजा जाएगा, जिससे क्रेता के साथ ही विक्रेता को इसका लाभ मिलेगा। वहीं जीएसटी जमा करते समय किसी भी तरह के विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी। सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने बताया कि आटोमोबाइल्स डीलरों को केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों को जीएसटी में दिए गए छूट के आदेश की प्रति भेजी गई है। इससे नियमानुसार उन्हें वाहन खरीदते समय राहत मिलेगी।