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सिबिल स्कोर के आधार पर बैंक लोन से इनकार नहीं कर सकते

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तिरुवंतपुरम। केरल हाईकोर्ट (COART) ने कहा है कि बैंक सिबिल स्कोर कम होने के आधार पर विद्यार्थी को एजुकेशन लोन देने से इनकार नहीं कर सकते। जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने एक विद्यार्थी की याचिका पर कहा कि विद्यार्थियों को भविष्य में देश का नेतृत्व करना है। शिक्षा ऋण के मामलों में बैंकों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

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यह था मामला

विद्यार्थी नोएल पॉल फ्रेडी ने एसबीआइ में 4,07,200 रुपए के एजुकेशन लोन के (COART)  लिए आवेदन किया था। उसने पूर्व में दो ऋण लिए थे। इनके आधार पर विद्यार्थी का सिबिल स्कोर कम हो गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला है। वह इसके बाद ऋण चुकाने में सक्षम होगा।