बिलासपुर। प्रदेश भाजपा ने कड़े निर्णय लेते हुते रतनपुर नगरपालिका (BILASPUR NEWS) के पार्षद और अल्प संख्यक मोर्चा से जुड़े हकीम मोहम्मद को निलंबित कर दिया है। साथ ही, सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि सात दिन में स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर प्राथमिक सदस्यता रद करने हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा।
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रतनपुर में जिस मामले में लोगों की नाराजगी फूटी उसमें पार्षद हकीम मोहम्मद रेप (BILASPUR NEWS) के आरोपी का सगा चाचा है साथ ही, उस बच्चे का सगा मामा है, जिससे यौन शोषण का आरोप लगाकर विधवा महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई और बिना जांच के सीधे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया इसी नाराजगी पर रविवार को रतनपुर बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन बाद में हकीम मोहम्मद ने अपनी दुकान भी खोली थी, जिसे लेकर विवाद हुआ था।
हकीम मोहम्मद को रविवार को ही भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने नोटिस दिया था और दूसरे दिन (BILASPUR NEWS) कार्रवाई की गई है। सात दिन में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी से निष्कासित करने की चेतावनी दी थी। रविवार की रात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत पीड़िता के घर गए थे। इससे पहले एसपी संतोष सिंह ने रतनपुर टीआइ को लाइन अटैच कर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति भी बनाई है।
क्या है मामला
रतनपुर क्षेत्र में रहने वाले 10 साल के बालक से कुकर्म का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने एक 37 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कोटा एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल (BILASPUR NEWS) ने बताया कि क्षेत्र में रहने महिला ने कुकर्म की शिकायत की है। पीड़ित की मां ने बताया कि उनका 10 साल का बेटा छुट्टी पर रतनपुर क्षेत्र में रहने वाले रिश्तेदार के घर घुमने आया था। बालक फ्रुटी लेने के लिए किराना दुकान गया था। इसी दौरान एक 37 वर्षीय महिला उसे बहलाकर अपने घर ले गई। उसने बालक से अप्राकृतिक कृत्य किया।
बालक के रोने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बालक घर आ गया। इस घटना से बालक सदमे में आ गया। बाद में महिला अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई। वहां पर भी बालक गुमसुम रहता था। बहलाकर पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी। इस पर महिला अपने बेटे को लेकर रतनपुर पहुंची। यहां पर उसने बालक से महिला की पहचान कराई। बालक महिला को देखते ही रोने लगा। शिकायत पर पुलिस ने धारा 377, 506 व पाक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय के आदेश पर महिला को जेल दाखिल कराया गया है।