रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही साथ उच्चतम न्यायलय ने तउन सभी भर्त्ती और प्रमोशन को त्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए है जो आरक्षण के लिये रोके गए थे।
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आरक्षण के 58 फीसदी किए जाने के बाद इस मामलें में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर होंगी।