बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आज बहुप्रतीक्षित मामले (BILASPUR NEWS) में एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए रेगुलर शिक्षकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने शासन द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए वर्ष बंधन में दी गईं रियायत के खिलाफ अपील की थी हाईकोर्ट के तरफ से आज उस याचिका को खारिज कर दिया गया है।
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दरअसल सरकार ने शिक्षक एवं भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का स्कूल शिक्षा विभाग में अनुभव का प्रावधान रखा था, बाद में शासन ने कैबिनेट बैठक कर इसमें संशोधन करते हुए इस वर्ष बंधन को 3 वर्ष के लिए सीमित कर दिया था और इसके बाद प्रदेश भर में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जिसे लेकर नियमित शिक्षकों ने हाईकोर्ट (BILASPUR NEWS) में याचिका लगाई थी और इसे चुनौती दी थी। आज हाई कोर्ट के द्वारा उस याचिका को खारिज कर दिया गया है इसका साफ मतलब है कि शासन ने 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति देने का जो निर्णय लिया है वह यथावत रहेगा और उसी के आधार पर पदोन्नति होगी। अन्य कुछ मामलों में भी हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है जिसका पूरा डिटेल आना बाकी है।