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रमन को राहत : आय से अधिक संपत्ति मामलें में दायर याचिका खारिज…

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह कैलाश हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर की गई याचिका को खारिज़ कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि “यह याचिका राजनीति से प्रेरित है।”

इधर इस मामलें में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि “माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस द्वारा इस मामले में मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया, उस समय भी मैंने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।” उन्होंने कहा कि “आज उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस मामले को तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है।”

उच्च न्यायालय ने कहा :-

• जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है उनके आधार पर कोई आरोप नहीं बनता ।

• याचिका राजनीति से प्रेरित है।

• न्यायालीन प्रक्रियाओं का दुरूपयोग किया गया। आधारहीन दस्तावेज और सिर्फ आंकलन के आधार पर याचिका दायर की
गई।

• सभी प्रस्तुत चुनावी शपथ पत्र को भारतीय निर्वाचन आयोग एवं इनकम टैक्स विभाग द्वारा परीक्षण किया गया लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।

• प्रथम दृष्ट्या इस प्रकरण की किसी भी अधिकारिक संस्था से जांच की जरूरत नहीं।

उच्च न्यायालय के इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस द्वारा मेरे ऊपर लगाये अन्य आरोप भी राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन है, जिनका अन्तिम परिणाम भी इस तरह आयेगा।