रायपुर। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना या फिर नई पेंशन योजना के चयन कर जल्द ही सरकार को इसकी सुचना देनी होगी। राज्य सरकार ने सूबे के ऐसे कर्मचरियों के लिए 24 फरवरी तक का समय निर्धारित किया हुआ है। राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने या नई पेंशन योजना में यथावत बने रहने संबंधी विकल्प 24 फरवरी 2023 तक अपने देना अनिवार्य है।
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उन्हें इसके लिए आहरण संवितरण अधिकारी को अपना चुनाव प्रस्तुत करना होगा। सूबे के तमाम जिले के कलेक्टर ने इस संबंध में सभी विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को परिपत्र जारी किया था। जिसमें तय तिथि तक अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों से विकल्प एवं सहमति पत्र लेकर कार्मिक संपदा में अपलोड कराने के निर्देश दिए गए थे।