रायपुर। खनिज विभाग में रॉयल्टी (Invalid royalty) को लेकर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी में ही लीज होल्डर ने राजपत्र में प्रकाशित नियम का ही उल्लंघन कर दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब खनिज जांच चौंकी में रॉयल्टी की जांच भी की गई। न तो लीज होल्डर पर कार्रवाई की गई ना ही ओवर लोडवाहन पर। बतादें कि छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र के मुताबिक हाईवा की भार क्षमता 18 टन है। उस भारी माल वाहक को 24 टन की रायल्टी जारी कर दी गई।
यह है पूरा मामला
विभाग ने आरंग, धनसुली के कमलेश अदवानी ( खसरा क्रमांक 576,653) गिट्टी खदान से पिटपास क्रमांक 0833153 को वाहन क्रमांक सीज 04 जेडी 0901 के लिए काटा गया था। पर्ची में वाहन मालिक का नाम महेश खत्री लिखा गया है। वाहन की तय भार क्षमता 18 टन है लेकिन पर्ची में ही राजपत्र के प्रकाशित नियम का उल्लंघन करते हुए 24 टन के लिए काटी गई है।
एंट्री करके छोड़ दी
जिले में रेत, मुरुम और गिट्टी की कई खदानें (Invalid royalty) हैं। जिनमें साल भर खनन और परिवहन चलता रहता है। नियम विरुद्ध भार क्षमता वाले वाहन खुलेआम सड़क पर दौड़ रहे हैं। इस तरह ओवर लोड वाहनों चलने के लिए अवैध रॉयल्टी पचीज़् जारी की जाती है। जिसे जांच चौंकियों और परिवहन विभाग के टीम द्वारा पूरी आजादी दे दी जाती है। इन पर परिवहन विभाग भी कार्रवाई नहीं करता।
अवैध पर्चियों पर हो रहा है क्लियरेंस
खनिज विभाग (Invalid royalty) के अधिकारी अवैध रूप से काटी गई रायल्टी को आधार बना अवैध रूप से क्लीरेंस सटिफिकेट भी निरंतर जारी कर रहे है। खनिज विभाग द्वारा गाड़ी मालिकों दी जा रही सुविधा के कारण ओवरलोड को बढ़ावा मिल रहा है। मामलें में खनिज विभाग रायपुर के उप संचालक हरिकेश मारवाह का कहना है, कि मामलें की शिकायत मिली है। लीजधारी को नोटिस जारी की जाएगी और जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।